उत्तर प्रदेशलखनऊ

Gonda News: नगर पालिका अध्यक्ष के अधिकार सीज

गोंडा। पांच अप्रैल से जेल में निरुद्ध नगर पालिकाध्यक्ष उजमा राशिद के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों को सीज कर दिया गया है। बृहस्पतिवार को डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट विजय कुमार शर्मा को प्रशासक नियुक्त किया है। शत्रु संपत्ति हड़पने के आरोप में डीएम के आदेश पर 17 मार्च को नगर कोतवाली पुलिस ने पालिकाध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

शहर के रकाबगंज स्थित शत्रु संपत्ति की दुकान संख्या 15 और 16 को हड़पने के मामले में प्रशासन स्तर से नगर पालिकाध्यक्ष उजमा राशिद के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। प्रशासन का कहना है कि 1967 में देशभर की शत्रु संपत्तियाें को संरक्षक शत्रु संपत्ति गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के नाम हस्तांतरित कर दिया गया था। इसके बावजूद शहर के रकाबगंज में वर्ष 2020 में शत्रु संपत्ति पर कब्जा करने का मामला सामने आया। संरक्षक शत्रु संपत्ति गृह मंत्रालय के स्तर पर जांच कराई गई तो आरोपों की पुष्टि हुई। जांच में सामने आया कि उजमा राशिद को वर्ष 2001-02 से इस संपत्ति का किरायेदार दिखाया गया। इसके बाद इस संपत्ति का उजमा को हस्तांतरण भी किया गया। जांच में नगर पालिका परिषद गोंडा के शत्रु संपत्ति संबंधी दस्तावेजों से छेड़छाड़ किए जाने की भी पुष्टि हुई। कूटरचना कर अनियमित एवं अवैध तरीके से उजमा राशिद का नाम इन दस्तावेजों में अंकित किया गया। गृह मंत्रालय के आदेश पर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने प्रकरण को संज्ञान में लिया। बीते 17 मार्च को अध्यक्ष उजमा राशिद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बीते दिनों उजमा को गिरफ्तार कर सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया था।

डीएम नेहा शर्मा ने बताया कि गोंडा नगर पालिका की अध्यक्ष उजमा राशिद के सभी वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगा दी गई है। शत्रु संपत्ति प्रकरण में प्रथमदृष्टया आरोप सिद्ध होने पर यह कार्रवाई की गई है। शासन के आदेश पर इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। शासन ने नगर पालिका अध्यक्ष उजमा राशिद को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।

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