उत्तर प्रदेशलखनऊ

उत्तर प्रदेश में किन किसानों को मिलेगी मुफ्त बिजली, यहां देख लीजिए क्या है कायदे कानून

Free Electricity to Farmers: किसान भाइयों को यूपी सरकार की ओर से तोहफा मिला है. सरकार ने बिजली बिलों में छूट व बकाया बिलों के अधिभार में किसानों को भारी छूट देने का निर्णय लिया है.

Free Electricity UP: किसानों की सहायता के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कई योजनाएं चलाती हैं. इन योजना का मकसद किसानों को आर्थिक लाभ लाभ देना और खेती किसानी में मदद करना होता है. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी. जिसे अब अमल में लाया जा रहा है. हालांकि, सरकार की ओर से कुछ नियम कायदे बनाए गए हैं. छूट प्रदान करने के लिए 30 जून 2024 तक उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें आधिकारिक साइट uppcl.org पर जाना होगा.

रिपोर्ट्स के अनुसार मुफ्त बिजली का फायदा केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा. जिन किसानों का मार्च-23 से पहले का कोई भी बकाया नहीं है. अगर किसान भाई का बकाया है तो उन्हें इस योजना का लाभ पाने के लिए उसे क्लियर करना होगा. सिंचाई करने के लिए फ्री बिजली की खपत की सीमा भी सरकार ने तय कर दी है. ऊर्जा विभाग की ओर से यूपी पावर कारपोरेशन ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है.

 

 

सिंचाई के लिए किसान भाइयों को फ्री बिजली का फायदा 1 अप्रैल 23 से दिए जाने की बात है. मगर 31 मार्च 2023 से पहले का सभी बकाया रुपये का भुगतान किसानों को करना होगा. विभाग की तरफ से बचे हुए रुपये चुकाने के 3 ऑप्शन दिए गए हैं. पहले ऑप्शन में किसान भाई एकमुश्त बकाया भुगतान कर सकते हैं. जिसमें 100 फीसदी ब्याज और विलम्ब अधिभार में छूट मिलेगी. जबकि दूसरे ऑप्शन के जरिए अगर किसान भाई तीन समान किस्तों में बकाया चुकाते हैं तो ब्याज व विलम्ब अधिभार में 90 फीसदी तक की छूट प्रदान की जाएगी.

 

 

तीसरे ऑप्शन के तहत किसान भाई छह किस्तों में बकाया रुपये चुकाने की सुविधा मिलेगी. वहीं, ब्याज और अधिभार में 80 फीसद की छूट प्रदान की जाएगी. अगर किसान भाई किस्तों में बकाया चुकाने का ऑप्शन चुनते हैं व टाइम पर जमा नहीं कर पाता हैं तो उन्हें छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा.

 

क्या है फायदा

 

किसान भाइयों को 10 हार्स पावर 7.46 किलोवाट तक के कनेक्शन पर प्रति किलोवाट 140 यूनिट तक एक भी रुपये नहीं देना होगा. इससे ज्यादा यूनिट चलने पर अतिरिक्त के रुपये किसान भाइयों को देने होंगे. वहीं, 10 हार्सपावर यानी 7.46 किलोवाट से अधिक क्षमता के कनेक्शन पर प्रतिमाह 1045 यूनिट के रुपये नहीं लगेंगे. जबकि इससे अधिक यूनिट हो जाने पर रुपये जमा करने होंगे.

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