उत्तर प्रदेशलखनऊ

Rampur Court: हमसफर रिसाॅर्ट मामले में आजम खां की पत्नी तंजीन और बेटों पर आरोप तय, आठ अप्रैल को होगी सुनवाई

सरकारी जमीन में बनाए गए हमसफर रिजॉर्ट के मामले में आजम खां के परिजनों के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं। इस मामले में सुनवाई रामपुर की एक अदालत में हुई। केस पर सुनवाई आठ अप्रैल को सुनाया जाएगा।

सरकारी जमीन पर कब्जा कर हमसफर रिजॉर्ट बनाने के मामले में सपा नेता आजम खां के परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट में रामपुर जेल में बंद उनकी पत्नी डॉ. तंजीन फात्मा और हरदोई जेल में बंद उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और बड़े बेटे अदीब आजम के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं।

कोर्ट ने इस मामले में गवाह को तलब करते हुए सुनवाई के लिए आठ अप्रैल की तारीख तय कर दी है। आजम खां की पत्नी एवं विधायक डॉ. तजीन फात्मा और दोनों पुत्रों अदीब और अब्दुल्ला आजम के नाम पर जौहर यूनिवर्सिटी रोड पर हमसफर रिजॉर्ट है।

 

 

2019 में हमसफर रिजॉर्ट में सामुदायिक उपयोग की जमीन कब्जा किए जाने की शिकायत भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने की थी,जिसके बाद राजस्व विभाग की टीम ने जांच और पैमाइश के बाद एक गाटा संख्या की भूमि कूड़े से खाद बनाने वाले गड्ढों के लिए तथा दो गाटा संख्या के भूभागों पर सरकारी रास्ता दर्ज होने की रिपोर्ट दी।

 

इस रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार केजी मिश्रा ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने इस मामले में डॉ.तंजीन फात्मा, अब्दुल्ला आजम, अदीब आजम खां के खिलाफ सरकारी जमीन कब्जाने के साथ ही लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल की थी।

 

इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है। बृहस्पतिवार को इस मामले की सुनवाई हुई। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि रामपुर जेल में बंद तंजीन फात्मा, हरदोई जेल में बंद उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां और बड़े बेटे अदीब खां के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। अब गवाह को बुलाया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई आठ अप्रैल को होगी।

 

पासपोर्ट मामले में नहीं हो सकी सुनवाई

सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले की अगली सुनवाई तीन अप्रैल को होगी। यह मामला एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में सपा नेता आजम खां भी आरोपी बनाए गए हैं।

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