उत्तर प्रदेशलखनऊ

अयोध्या में सेना की जमीन पर कब्जे पर हाई कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्‍य सरकार को द‍िया ये आदेश

एक जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए कहा कि इस मामले में बेहतर होगा कि याची की ओर से दर्ज याचिका पर सुनवाई के बजाय स्वतः संज्ञान से याचिका दर्ज कर उस पर प्रकरण की सुनवायी की जाए। न्यायमूर्ति राजन राय न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने अयोध्या के प्रवीण कुमार दुबे की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया।

एक जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए कहा कि इस मामले में बेहतर होगा कि याची की ओर से दर्ज याचिका पर सुनवाई के बजाय स्वतः संज्ञान से याचिका दर्ज कर उस पर प्रकरण की सुनवायी की जाए। न्यायमूर्ति राजन राय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने अयोध्या के प्रवीण कुमार दुबे की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

 

याचिका में लेफ्टिनेंट कर्नल, स्टेशन हेडक्वार्टर, अयोध्या कैंट की ओर से 11 फरवरी 2023 को डीएम, अयोध्या को भेजे गए पत्र का हवाला दिया गया है। डीएम अयोध्या के 19 फरवरी 2024 को डिफेंस अधिकारियों को उक्त मामले में भेजे गए पत्र को भी पेश करते हुए, दावा किया गया कि कैंट क्षेत्र के कई गांवों में विस्तारित लगभग 13391 एकड़ जमीन सेना के रायफल रेंज के तौर पर संरक्षित है। उक्त जमीनों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं।

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