पंजाबराज्य

डिफॉल्टर कॉलोनाइजरों पर ग्लाडा करेगा सख्त कार्रवाई

लुधियाना.

ग्लाडा द्वारा कई बार नोटिस जारी करने के बाद भी बकाया राशि जमा न करवाने वाले डिफॉल्टर कॉलोनाइजरों  के खिलाफ प्रॉपर्टी जब्त करने की कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। इस संबंध में ग्लाडा के अधिकारियों ने बताया कि मंजूरी के दावे के साथ महंगे रेट पर प्लॉट बेचने वाले कई कालोनी मालिकों द्वारा लंबे समय से बकाया फीस जमा नहीं की जा रही है।

ग्लाडा के अधिकारियों ने बताया कि जिसके मद्देनजर नोटिस जारी करने के बाद करीब 52 करोड़ की रिकवरी हुई है लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में कालोनी मालिक बकाया फीस जमा नहीं करवा रहे हैं, जिसका आंकड़ा कई सौ करोड़ में बताया जा रहा है। ऐसे कालोनी मालिकों द्वारा मंजूरी के समय सिक्योरिटी के रूप में दी गई प्रॉपर्टी जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भी कोई फीस बकाया होने पर लैंड रैवेन्यू एरियर की रिकवरी के लिए एक्ट के प्रावधानों के तहत डिफॉल्टर काॅलोनाइजरों की अन्य प्रॉपर्टी को अटैच करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। 

यह भी होगी कार्रवाई
ग्लाडा द्वारा डिफॉल्टर कॉलोनाइजरों के खिलाफ प्रॉपर्टी जब्त करने से पहले केस दर्ज के साथ ही रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने की सिफारिश पुलिस-प्रशासन से की गई है। इसके अलावा अब उन कालोनियों में फीस जमा न होने की वज़ह से लाइसैंस रद्द करने के बोर्ड लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

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