छत्तीसगढ़राज्य

भिलाई नगर निगम का बड़ा फैसला, प्राक्कलन से अंतिम भुगतान तक हर चरण की तय हुई समय सीमा

भिलाई नगर.

छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगर निगम भिलाई में कराए जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए 15 बिंदुओं पर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उक्त आदेश सचिव आर. शंगीता ने जारी किया है।

निर्देशों में कहा गया है कि मुख्य प्राक्कलन और स्वीकृति में पारदर्शिता कोई भी प्रस्ताव बनाने से पहले स्थल निरीक्षण करना अनिवार्य है। भूमि विवाद मुक्त होना चाहिए। प्राक्कलन में एसओआर का स्पष्ट उल्लेख और ड्राइंग- डिजाइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। 50 हजार तक सहायक अभियंता, 50 लाख तक कार्यपालन अभियंता 2 करोड़ तक अधीक्षण अभियंता और उससे अधिक पर मुख्य अभियंता देंगे। प्रशासनिक स्वीकृति की सीमा तय नगर निगम में जनसंख्या के आधार पर आयुक्त, मेयर इन कौंसिल और निगम को वित्तीय शक्ति दी गई है।

भिलाई नगर निगम 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में आ रहा है इसके लिए निगम आयुक्त 1.5 करोड़ तक, मेयर इन कौंसिल 1.5 से 6 करोड़ तक और निगम 6 से 10 करोड़ तक की स्वीकृति दे सकेगा। इससे अधिक राशि के लिए राज्य शासन की पूर्व स्वीकृति जरूरी होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को जारी निविदाओं की समीक्षा होगी। निर्देशों के उल्लंघन या विसंगति पाए जाने पर आयुक्त और अभियंता के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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