उत्तर प्रदेशलखनऊ

हमसफर एक्सप्रेस की छत पर लेटा रहा युवक, 100KM की रफ्तार से दौड़ रही थी ट्रेन; कानपुर पहुंचने पर बन गया ‘सीन’

आरोपित को ट्रेन की छत पर यात्रा करने को लेकर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। आरपीएफ के अनुसार नई दिल्ली के आनंद विहार से सोमवार रात ट्रेन संख्या 12572 हमसफर एक्सप्रेस गोरखपुर के लिए निकली। ट्रेन जब सेंट्रल स्टेशन पर देर रात 1250 के स्थान पर 104 बजे प्लेटफार्म संख्या नौ पर पहुंची तो पता चला कि युवक कोच के ऊपर लेटा है।

कानपुर। नई दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से गोरखपुर जंक्शन जा रही हमसफर एक्सप्रेस के बी-11 कोच की छत पर युवक लेटा रहा। औसतन 100 किमी की रफ्तार से दौड़ रही ट्रेन के कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचने पर पता चला। ओवर हेड इलेक्ट्रिक (ओएचई) काटने के बाद उसे नीचे उतारा गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इससे ट्रेन लगभग 50 मिनट तक सेंट्रल स्टेशन पर खड़ी रही।

आरोपित को ट्रेन की छत पर यात्रा करने को लेकर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। आरपीएफ के अनुसार, नई दिल्ली के आनंद विहार से सोमवार रात ट्रेन संख्या 12572 हमसफर एक्सप्रेस गोरखपुर के लिए निकली। ट्रेन जब सेंट्रल स्टेशन पर देर रात 12:50 के स्थान पर 1:04 बजे प्लेटफार्म संख्या नौ पर पहुंची तो पता चला कि युवक कोच के ऊपर लेटा है।

 

आरपीएफ थाना प्रभारी बीपी सिंह ने बताया कि इंजन के बाद पांचवें कोच पर लेटे युवक को उतारने के लिए उप निरीक्षक असलम खान टीम के साथ उसे उतारने का प्रयास किया। बात नहीं बनने पर उन्होंने उप स्टेशन अधीक्षक के माध्यम से ओवरहेड इलेक्ट्रिक (ओएचई) बंद कराई। इससे स्टेशन परिसर व आउटर तक 20 मिनट तक ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया।

 

आरोपित को टीम ने नीचे उतारने के बाद पूछताछ की गई पर वह छत पर लेटने को लेकर सही से जवाब नहीं दे सका। आरोपित फतेहपुर के बिंदकी के फिरोजपुर का निवासी राम खिलावन का पुत्र दिलीप कुमार है। आशंका है कि वह दिल्ली से कानपुर तक कोच की छत पर लेटकर आया।

 

अगर बीच रास्ते मे कहीं युवक खड़ा होता तो ओएचई की चपेट में आने से हादसा हो सकता था। ट्रेन के पेंटो (इंजन को विद्युत पहुंचाने वाला माध्यम) व ओएचई भी क्षतिग्रस्त हो सकती थी। रेल अधिनियम की धारा 156 के तहत आरोपित पर मुकदमा दर्ज किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपित मानसिक रूप से बीमार दिख रहा है। उससे पूछताछ कर सच पता लगाया जा रहा है।

 

तीन माह की कैद व 500 तक जुर्माना भी

ट्रेनों में कई बार स्टंट करने या छत पर बैठकर यात्रा करने की घटनाएं होती हैं। इसीलिए ऐसा करने वालों के विरुद्ध रेलवे अधिनियम की धारा 156 के तहत कार्रवाई की जाती है। ऐसे मामलों में तीन माह की कैद व 500 रुपये तक जुर्माना की सजा हो सकती है।

आरोपित को टीम ने नीचे उतारने के बाद पूछताछ की गई पर वह छत पर लेटने को लेकर सही से जवाब नहीं दे सका। आरोपित फतेहपुर के बिंदकी के फिरोजपुर का निवासी राम खिलावन का पुत्र दिलीप कुमार है। आशंका है कि वह दिल्ली से कानपुर तक कोच की छत पर लेटकर आया

 

 

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